जशपुर जिला न्यायालय ने करंट हादसे में दिव्यांग हुए राजमिस्त्री अनूप भगत के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मकान मालकिन सावित्री बाई और राज्य विद्युत वितरण कंपनी को संयुक्त रूप से 13 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया है। इस आदेश ने उस परिवार को राहत दी है, जो पिछले चार वर्षों से बेटे की लाचारी और आर्थिक तंगी के बीच संघर्ष कर रहा था।