बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले के गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षाओं में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में आयोजित विशेष नामांकन शिविर में अभिभाव