जान से मारने की कोशिश के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार की दोपहर 1:00 बजे आरोपी को 5 वर्ष के साधारण कारावास व 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम बेचू राम निवासी बिगही थाना बांसडीहरोड है।