द्वारा वर्ष-2008 में सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 29.03.2008 को थाना स्याना पर मुअसं- 82/08 धारा- 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग अधि0 पंजीकृत किया गया।पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तथा अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।