भलुअनी थाना क्षेत्र के गांव में 9 वर्ष पहले 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को शाम 5:00 बजे न्यायालय का फैसला आ गया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथी ही 21 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है।