सार्वजनिक वितरण प्राणाली के तहत राजस्थान खाद्यन्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खंड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए कार्यालय जिला रसद अधिकारी सिरोही की नवसृजित/रिक्त कुल 25 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।