बैठक में 03 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक देने की अनुमति उपायुक्त ने प्रदान की। इसके साथ ही 04 अन्य मामलों में कानूनी संरक्षक का निधन होने की स्थिति में नए कानूनी संरक्षक की नियुक्ति को लेकर भी स्वीकृति दी गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन मामलों में दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक का आकस्मिक निधन हो जाता है, उनमें तहसील कल्याण अधिकारी तुरंत कम से कम समय में कानूनी