Download Now Banner

This browser does not support the video element.

बाड़ी: तत्कालीन एसएचओ और एएसआई पीड़ित पक्ष को देंगे 2 लाख रुपये, एसीजेएम कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

Bari, Dholpur | Aug 28, 2025
के एसीजेएम कोर्ट बाड़ी फर्स्ट ने पुलिस की मनमानी के दस वर्ष पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है और तत्कालीन एसएचओ बाबूलाल मुरारिया और एएसआई हरवीर सिंह को दोषी पाया है। मामला अक्टूबर 2015 का है। बाड़ी मलक पाड़ा निवासी दिनेश, उनके बेटे गौरव और मनीष वैश्य मोहल्ले में हुए एक झगड़े की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली थाने गए थे। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उन
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us