गाज़ीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामावतार प्रसाद की अदालत ने दो आरोपियों बबलू राम और चंद्रशेखर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।साथ ही दोनों पर 60 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को सौंपी जाएगी। इस बात की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पाण्डेय ने की है।