फरेंदा न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 4 बजे वर्ष 2013 से लंबित चल रहे मारपीट और गाली-गलौज के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।अभियुक्तों जितेंद्र, दिलीप और भुट्टूर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा व 3500-3500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।