अंब कोर्ट -2 की जज दीपिका नेगी की अदालत ने शनिवार दोपहर 3 बजे अहम फैसला सुनाते हुए तलवीर हुसैन निवासी कुठेड़ा खैरला को दो बसों में टक्कर के मामले में आरोपों से बरी कर दिया। आरोप था कि तलवीर हुसैन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बस चला रहा था और बस को टक्कर मारकर फरार हो गया था जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था।