दमोह। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) श्री उदय सिंह मरावी की अदालत ने ग्राम अमाटा निवासी हल्लाई उर्फ धर्मेंद्र पटेल और संतोष पटेल को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 302 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) में आजीवन कारावास व 2000-2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दोनों ने पुरानी रंजिश के चलते आदिवासी युवक की हत्या की थी।