माननीय न्यायालय,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.हंसराज उर्फ हंसू 2.रतनपाल उपरोक्त को धारा 323/324/504/506 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 02 वर्ष साधारण कारावास एवं 4,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 भागेश कुमार तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता तथा एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री विशुन दयाल त्यागी का योगदान रहा।