हिसार : एडीजे निशांत की कोर्ट ने आयुक्त कार्यालय में तैनात अहलमद पति बलजीत सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी जोगेंद्र को 4 साल की सजा सुनाई है अदालत ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार पातन गांव की पूर्व पंचायत मेंबर ज्योति की शिकायत पर आजाद नगर थाना में 15 सितंबर 2019 को 16 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।