आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव को स्वच्छ,निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को अनुज्ञप्ति शस्त्र यथा रिवाल्वर/ पिस्टल/ राइफल/ एक नाली/दो नाली बंदूको का थाना वार भौतिक सत्यापन के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए प्राधिकृत किया गया