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कोडरमा: नगर परिषद की टीम ने बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही दवा और टेलर की दुकानों को किया सील

Koderma, Kodarma | Aug 29, 2025
नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 का उल्लंघन करने को लेकर की गई है। इन दुकानों के संचालक को नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया जिसके बाद भी इन दुकानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नही लिया गया। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 600 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
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