बुधवार को जिला न्यायालय में दो व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है। दोषी व्यक्तियों का नाम राधे पुत्र बाबूराम और सोमेंद्र पुत्र राधेश्याम है। दोनों ही व्यक्ति अमांपुर थाना क्षेत्र के गांव महदबा के रहने वाले हैं। कोर्ट ने मारपीट और गाली गलौज के मामले में दोनों व्यक्तियों को दोषी माना है। दोषी मानते हुए उन पर 1800 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया।