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मस्तुरी: हाईकोर्ट ने कहा, मेडिकल कॉलेजों में नहीं होगी सीधी भर्ती, पद प्रमोशन से भरे जाएंगे

Masturi, Bilaspur | Sep 13, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जिसके जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सेवा नियमों में ढील का इस्तेमाल भर्ती की मूल प्रक्रिया बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। शनिवार शाम 4 बजे मिली जानकारी अनुसार प्रोफेसर के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
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