भोजपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है।तरारी थाना कांड संख्या–148/2021 के आरोपी अजीत सिंह को माननीय न्यायालय भोजपुर ADJ-06 ने 10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 354(B) भा.दं.वि. में 05 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।