आज मंगलवार को करीब 4:30 बजे जिला कोर्ट के एडीजे नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची से यौनाचार मामले में अभियुक्त मनोज मंडल को 20 वर्ष सश्रम कैद एवं ₹50000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर 6 महीना की अतिरिक्त सजा भुगत नहीं होगी। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने बताया कि यह घटना लोकही थाना क्षेत्र के एक गांव की है।