गंजबासौदा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट का फैसला। विशेष न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने आरोपी को 3 साल की सजा और 4 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। घटना 3 जुलाई 2024 को हुई थी, जब पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की, उसे बिस्तर पर पटककर गालों पर चुंबन लिया। विरोध करने पर पीड़िता की नाक में खरोंच आई। आरोपी