गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिक पीडिता के साथ दुष्कर्म के मामले में बहरियाबाद थाना गांव सरसवली निवासी रामअवध राजभर को आजीवन कारावास के साथ 42 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।