13 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में, यानी जो मामले अभी न्यायालय में दर्ज नहीं हुए हैं, उनमें विद्युत कंप