बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत विधवा बहू पुनर्विवाह करने से पहले तक अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है। गुरुवार दोपहर 3 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार यह फैसला। हिंदू दायित्व एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत दिया गया है।