जिला न्यायालय में शुक्रवार को एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। दोषी व्यक्ति का नाम हरमीत उर्फ सुरेश उर्फ हामिद पुत्र रामचरन जाटव है। वह बदायूं जिले के अब्दुल्लागंज का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी माना है। दोषी मानते हुए उसे 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।