एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने वर्ष 2004 में विवाहिता को जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने सोमवार शाम को बताया की घटना के संबंध में पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें से तीन की मौत हो गई थी। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषमुक्त करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाया है।