न्यायालय एंटी डकैती कोर्ट द्वारा डकैत लवलेश कोल को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 5 वर्ष का कारावास व ₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र कल्लू को नि०नहीं चिरैया थाना मानिकपुर के खिलाफ उक्त धाराओं मामला पंजीकृत था। अभियुक्त को दी गई सजा के मामले में पुलिस ने आज शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस नोट जारी किया है।