नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास और ₹10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह सजा ADJ आठ की अदालत ने शुक्रवार की शाम 5:00 बजे सुनाई है। बीते 4 साल पहले मिलक कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। एडीजे आज की कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल का कारावास और ₹10000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।