अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने हत्या के दोषी महेंद्र कुमार को शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई साथ ही ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं देने पर 4 महीने अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी यह सजा न्यायालय साढ़े 3 वर्ष पहले म्योरपुर थाना क्षेत्र में अशोक पनिका की लकड़ी के टुकड़े से मारकर उसके पुत्र महेंद्र कुमार ने हत्या कर दी थी।