कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आगर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है।सीईओ जिला पंचायत नंदा भलावे कुशरे ने मंगलवार शाम 5 बजे निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यालयों में अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है, वे दो दिवस में इसे सुनिश्चित करें।