डिंडौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने मंगलवार शाम 5:00 बजे प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आरोपी मचाले बहेलिया पिता पटा मुंडी उम्र 25 वर्ष आरोपी मंजीत बहेलिया पिता देवल बहेलिया निवासी पड़रिया कला को अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ 44 नग बम रखने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई ।