Download Now Banner

This browser does not support the video element.

शहपुरा: अवैध विस्फोटक रखने के 2 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई 10-10 वर्ष की सजा

Shahpura, Dindori | Sep 9, 2025
डिंडौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने मंगलवार शाम 5:00 बजे प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आरोपी मचाले बहेलिया पिता पटा मुंडी उम्र 25 वर्ष आरोपी मंजीत बहेलिया पिता देवल बहेलिया निवासी पड़रिया कला को अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ 44 नग बम रखने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us