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बहराइच: एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में छाँगुर समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई

Bahraich, Bahraich | Aug 25, 2025
एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में थाना मोतीपुर में पंजीकृत मुकदमे में छाँगुर समेत चार आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना सन 2000 में मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
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