24 अगस्त को शाम 4 बजे झाबुआ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 मई 2023 को ग्राम गड़वाडी में युवक की हत्या मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी करण को दोषसिद्ध पाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. शर्मा द्वारा आरोपी करण को आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।प्रकरण का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक राकेश जोशी द्वारा किया।