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गुना: गुना शहर में माल वाहक बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद, कलेक्टर ने समय तय कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

Guna, Guna | Sep 8, 2025
गुना कलेक्टर केके कन्याल ने 8 सितंबर को आदेश जारी किया है। जिसमें गुना शहर की सीमा में प्रतिदिन सुबह 6 से रात 11 बजे तक लदान रहित 7.05 टन से अधिक वजन वाले भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। अशोकनगर से आने जाने वाले वाहन केंट चौराहा हनुमान चौराहे से आवागमन करेंगे। भारी वाहन मारुति शोरूम भूल्लनपुरा बूढ़े बालाजी हनुमान चौराहा से प्रवेश नहीं करेंगे।
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