अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सोनभद्र ने गुरुवार दोपहर 3 बजे दोषी तिलकधारी बैगा को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है,अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी,मामला साढ़े 15 वर्ष पूर्व ,15 वर्षीय लड़की के अपहरण का था,अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सजा सुनाई।