सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और सार्वजनिक खुले स्थानों पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों को जारी हुआ निर्देश गरियाबंद 08 सितम्बर 2025/ राज्य शासन ने सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों, सार्वजनिक खुले स्थानों आदि पर पंडाल या अस्थाई