शाजापुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी विशाल मालवीय (निवासी शुजालपुर मंडी) को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 31 अक्टूबर 2022 का है, जब नाबालिग पीड़िता ने थाना शुजालपुर मंडी में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर परेशान कर रहा है