राजपुर थाना क्षेत्र में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बड़ी खबर है। जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे 85 लोगो का हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।जिला शस्त्र पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियमावली 2016 के तहत यह कार्रवाई की गई है.रद्द किए गए लाइसेंस धारको को अपने संबंधित थाना मे 2 दिनो मे जमा करने का निर्देश है