जोधपुर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद करने वाले डीलर्स एजेंट और कबाड़ियों के लिए पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार सुबह11बजे आदेश जारी कर 5अहम बिंदुओं की पालना की निर्देश जारी किए हैं पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह इंदौलिया की ओर से जारी आदेश में किसी भी तरह के सेकंड हैंड वाहन की खरीद बिक्री करने वाले को उस वाहन और उसकी खरीद और बिक्री करने वालों की जानकारी रखनी होगी।