श्योपुर। कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा शांति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप शनिवार को शाम 6 बजे एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर रोक लगाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।