कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के आए दिन उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होता है एवं परिशांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।