रेवाड़ी। शहर के कुतुबपुर मोहल्ले में सितंबर 2019 में डकैती और जानलेवा हमले के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने साक्ष्य साबित नहीं होने पर पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान और बरामद हथियार और लूटे गए पैसे को अपराध से जोड़ने में नाकाम रहा।