अररिया व्यवहार न्यायालय ने बैरगाछी थाना कांड संख्या-36/24 के तहत हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों में शामिल सलमान उर्फ चांद, मोहम्मद मोनू आलम, और नन्ही खातून—को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्त मानिकपुर, वार्ड नंबर-09, थाना बैरगाछी, जिला अररिया के निवासी हैं।