थाना खन्ना में पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2018 धारा 304/34 भादवि से सम्बन्धित आरोपी 02 नफऱ अभियुक्त क्रमशः 1.कारेलाल उर्फ करिया पुत्र स्व0 शिवप्रसाद अहिरवार 2.बब्लू उर्फ मोहर सिंह पुत्र अच्छेलाल अहिरवार निवासीगण ग्राम व थाना खन्ना जनपद महोबा को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।