व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने शुक्रवार किशन चार बजे आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि देव थाना कांड संख्या -148/24 ,जी आर -2030/24,टी आर -2504/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त सुनील कुमार सिंह जंगी मुहल्ला देव को आर्म्स एक्ट की धारा