थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु.अ.सं. 410/2021 धारा 452/376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र विजय सिंह नि. कल्याण नगर थाना कोतवाली नगर महोबा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।