दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का आवास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए गुरुवार शाम को जिला शासकीय अधिवक्ता पॉकसो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2017 में नानपारा थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।