थाना सहपऊ पर धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बावली थाना सहपऊ के विरुद्ध दुष्कर्म का एक अभियोग पंजीकृत था।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा.न्यायालय प्रेषित किया था। जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो I, हाथरस द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 9000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।