शुजालपुर में मिलावटी उर्वरक बनाने और बेचने के मामले में पदेन उर्वरक निरीक्षक एवं एसडीएओ ने पवन मेवाड़ा पिता मांगीलाल मेवाड़ा, ग्राम किसोनी, के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शुजालपुर मंडी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। संयुक्त जांच दल ने गेरखेड़ी ग्राम के पास स्थित गोदाम में छापामारी कर पाया कि DAP (18:46:0) उर्वरक में रेत और नेचुरल पोटाश मिलाकर नकली।