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अशोक नगर: गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, परिवहन और घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग पर जुर्माना

Ashoknagar, Ashok Nagar | Aug 22, 2025
कलेक्टर न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिभा गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और परिवहन के लिए 6,91,984 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, विकास नमकीन एंड स्वीट्स अशोकनगर पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक रूप में प्रयोग करने के लिए 2,18,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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